नए वाहन के नंबर प्लेट पर A/F क्यों लिखा होता है, जानिए इसका मतलब
गाड़ी नई हो या पुरानी हर किसी वाहन को मोटर वाह अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। अगर किसी गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो उसे कानून के अनुसार अवैध माना जाता है। जब भी हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, तो परमानेंट नंबर न मिलने तक डीलर हमें टेंपरेरी नंबर देता है। यदि किसी गाड़ी को डीलर टेंपरेरी नंबर नहीं मिलता है तो उस गाड़ी की नंबर प्लेट पर A/F यानी Applied for लिखा जाता है। लेकिन अगर आप A/F लिखी नंबर प्लेट की गाड़ी को एक हफ्ते से ज्यादा चलाते हैं, ऐसा करना गैर-कानूनी गै। वह इसलिए क्यों ट्रैफिक नियमों के अनुसार क्षेत्रीय परिवहन कायार्लय अधिकारी यानि RTO सिर्फ एक हफ्ते तक ही A/F लिखने की सुविधा देता है।
बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम यानि (CMVR) के अनुसार बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते हैं, तो आप कानून तोड़ रहे हैं। इसके अलावा 1 हफ्ते से ज्यादा समय के बाद भी अगर गाड़ी पर A/F वलिखा हुआ है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में काउंट होता है। लोगों में यह गलत धारणा है कि लोग लंबे समय तक गाड़ी की नंबर प्लेट लगवाए बिना A/F लिखवाकर घूम सकते हैं और पुलिस कुछ नहीं कहेगी तो आप गलत फहमी में है। यदि आप बिना नंबर की गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपको 10 हजार रूपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है।
loading...
No comments